फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से रिश्तों को तार-तार करने वाले एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के जज अशोक कुमार(12) ने मंगलवार को फैसला सुनाया है। अदालत ने भतीजी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी चाचा को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही, दोषी पर 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 7 साल पहले आरोपी ने इस घिनौने कृत्य को रिवाल्वर की नोक पर अंजाम दिया था।
परिवार को जान से मारने की धमकीअभियोजक महेंद्र सिंह ने बताया कि चांदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक युवती के पिता का देहांत हो चुका है। मां गांव के ही विद्यालय में रसोईया का काम कर व बेटी घर में ही सिलाई कर जीविकोपार्जन करती थी। बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाले पारिवारिक चाचा रामकिशुन फौजी के पास रायफल और रिवाल्वर थी। वह युवती पर बुरी नजर रखता था।
आरोप है कि रिवाल्वर की नोक पर अक्टूबर 2018 की सुबह करीब 10 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे राम किशुन ने युवती से जबरन रेप किया। इतना ही नहीं घटना के बारे में किसी से बताने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर चला गया।
9 महीने तक किया घिनौना कृत्यइसके बाद से पीड़िता के मां की गैर मौजूदगी में आरोपी जबरन घर में घुसकर लगातार कई महीनों तक अश्लील हरकत के साथ घिनौने कृत्य को जबरदस्ती अंजाम देता रहा। आरोपी की धमकी से दहशतजदा पीड़िता ने 9 महीने बाद किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए अपनी मां को घटना की जानकारी देने के बाद स्थानीय थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी।
9 गवाह अदालत में हुए पेशपुलिस ने शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर युवती का मेडिकल कराया। साथ ही, बयान भी दर्ज किए गए। इसके बाद मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। फास्ट्रेक कोर्ट में विचाराधीन इस मामले में मंगलवार को अंतिम सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन की ओर से 9 गवाह हाजिर हुए। साथ ही बहस के दौरान पीड़िता के वकील ने घटना से जुड़े साक्ष्यों के तौर पर अन्य पत्रावलियों को भी अदालत के समक्ष पेश हुए तक रखे।
जिला जेल में बंद है आरोपीगवाहों और सबूतों के मद्देनजर अदालत ने घटना का दोषी ठहराते हुए आरोपी को 10 साल की सजा के साथ 14 हजार रुपये का अर्थ दंड भुगतने का फैसला सुनाया है। आरोपी घटना के बाद से ही जिला कारागार में बंद है।
परिवार को जान से मारने की धमकीअभियोजक महेंद्र सिंह ने बताया कि चांदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक युवती के पिता का देहांत हो चुका है। मां गांव के ही विद्यालय में रसोईया का काम कर व बेटी घर में ही सिलाई कर जीविकोपार्जन करती थी। बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाले पारिवारिक चाचा रामकिशुन फौजी के पास रायफल और रिवाल्वर थी। वह युवती पर बुरी नजर रखता था।
आरोप है कि रिवाल्वर की नोक पर अक्टूबर 2018 की सुबह करीब 10 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे राम किशुन ने युवती से जबरन रेप किया। इतना ही नहीं घटना के बारे में किसी से बताने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर चला गया।
9 महीने तक किया घिनौना कृत्यइसके बाद से पीड़िता के मां की गैर मौजूदगी में आरोपी जबरन घर में घुसकर लगातार कई महीनों तक अश्लील हरकत के साथ घिनौने कृत्य को जबरदस्ती अंजाम देता रहा। आरोपी की धमकी से दहशतजदा पीड़िता ने 9 महीने बाद किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए अपनी मां को घटना की जानकारी देने के बाद स्थानीय थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी।
9 गवाह अदालत में हुए पेशपुलिस ने शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर युवती का मेडिकल कराया। साथ ही, बयान भी दर्ज किए गए। इसके बाद मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। फास्ट्रेक कोर्ट में विचाराधीन इस मामले में मंगलवार को अंतिम सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन की ओर से 9 गवाह हाजिर हुए। साथ ही बहस के दौरान पीड़िता के वकील ने घटना से जुड़े साक्ष्यों के तौर पर अन्य पत्रावलियों को भी अदालत के समक्ष पेश हुए तक रखे।
जिला जेल में बंद है आरोपीगवाहों और सबूतों के मद्देनजर अदालत ने घटना का दोषी ठहराते हुए आरोपी को 10 साल की सजा के साथ 14 हजार रुपये का अर्थ दंड भुगतने का फैसला सुनाया है। आरोपी घटना के बाद से ही जिला कारागार में बंद है।
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