नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सुबह और शाम के समय सड़कों पर प्रदूषण साफ देखा जा सकता है। प्रदूषण को कम करने के लिए राजधानी में (GRAP-2) लागू है। उसके बाद से प्रशासन नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है। लेकिन अभी भी कुछ लोग सड़कों पर नियमों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं।
काटे गए हजारों चालान
एडिशनल पुलिस कमिश्नर (ट्रैफिक) सत्यावीर कटारा ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने (GRAP) की पाबंदी लागू होने के बाद से अब तक 20 हजार से ज्यादा चालान काटे हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी चालान उन गाड़ियों के हैं जिनके पास वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट थे या पहले ही उनकी अवधि समाप्त हो चुकी थी।
दिल्ली की सीमा से लौट रहीं गाड़ियां
एडिशनल पुलिस कमिश्नर कटारा ने कहा कि GRAP-2 के तहत, ट्रैफिक पुलिस को जांच तेज करने और मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले कमर्शियल गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश है। उन्होंने कहा कि BS-III मानकों से कम के डीजल और पेट्रोल वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जा रही है, उन्हें राजधानी की सीमा से ही वापस लौटाया जा रहा है।
इन गाड़ियों को मिली छूट
आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को लेकर केंद्रीय संस्था, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने 1 नवंबर BS-III या उससे नीचे के सभी कमर्शियल मालवाहक गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। खास तौर पर उन गाड़ियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं हैं। हालांकि कुछ समय के लिए BS-IV ट्रकों को 31 अक्टूबर, 2026 तक अनुमति दी जाएगी।
लोगों से की अपील
एडिशनल पुलिस कमिश्नर कटारा ने GRAP-2 को कारगर बनाने के लिए जनता के समर्थन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हम सभी नागरिकों से दिल्ली यातायात पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील करते हैं ताकि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके
काटे गए हजारों चालान
एडिशनल पुलिस कमिश्नर (ट्रैफिक) सत्यावीर कटारा ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने (GRAP) की पाबंदी लागू होने के बाद से अब तक 20 हजार से ज्यादा चालान काटे हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी चालान उन गाड़ियों के हैं जिनके पास वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट थे या पहले ही उनकी अवधि समाप्त हो चुकी थी।
दिल्ली की सीमा से लौट रहीं गाड़ियां
एडिशनल पुलिस कमिश्नर कटारा ने कहा कि GRAP-2 के तहत, ट्रैफिक पुलिस को जांच तेज करने और मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले कमर्शियल गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश है। उन्होंने कहा कि BS-III मानकों से कम के डीजल और पेट्रोल वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जा रही है, उन्हें राजधानी की सीमा से ही वापस लौटाया जा रहा है।
इन गाड़ियों को मिली छूट
आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को लेकर केंद्रीय संस्था, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने 1 नवंबर BS-III या उससे नीचे के सभी कमर्शियल मालवाहक गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। खास तौर पर उन गाड़ियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं हैं। हालांकि कुछ समय के लिए BS-IV ट्रकों को 31 अक्टूबर, 2026 तक अनुमति दी जाएगी।
लोगों से की अपील
एडिशनल पुलिस कमिश्नर कटारा ने GRAP-2 को कारगर बनाने के लिए जनता के समर्थन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हम सभी नागरिकों से दिल्ली यातायात पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील करते हैं ताकि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके
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