लखनऊ: चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रदेश में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने बताया कि 4 नवंबर से बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) वोटर से संपर्क कर उन्हें गणना फॉर्म की दो कॉपी उपलब्ध करवाएंगे।   
   
गणना फॉर्म में यह भरेगे BLO जो गणना फॉर्म लेकर आएंगे उसमें वोटर का नाम, इलेक्टर फोटो आईडेंटिटी कार्ड (EPIC) नंबर, भाग संख्या, क्रम संख्या एवं विधानसभा का नाम एवं राज्य का विवरण और फोटो पहले से होगा। वोटर अगर फोटो अपडेट करवाना चाहता है तो उसमें नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा कर सकता है।
     
इसके अलावा गणना फॉर्म में जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पिता/अभिभावक, माता का नाम, उनका EPIC नंबर (अगर हो तो), शादीशुदा हैं तो पति या पत्नी का नाम व BPIC नंबर (अगर हो तो) भरना होगा। इसके अलावा 2003 में हुए SIR के दौरान वोटर लिस्ट में नाम का विवरण भी देना होगा। इसमें वोटर का नाम, EPIC नंबर (अगर हो तो), संबंधी का नाम व संबंध, जिला, राज्य, ISSION विधानसभा, भाग संख्या, क्रम संख्या शामिल है। यह विवरण चुनाव आयोग के पोर्टल पर http://voters. eci.gov.in/ उपलब्ध वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में देखा जा सकता है। आपका नाम नहीं है तो संबंधी यानी माता-पिता, अभिभावक का विवरण भर सकते हैं।
     
9 दिसंबर को ड्राफ्ट, 8 जनवरी तक आपत्ति कर सकेंगे
आयोग 8 दिसबंर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा। इस पर दावे या या आपत्ति दाखिल करने के लिए एक महीने यानी 8 जनवरी तक का समय मिलेगा। अगर निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो डीएम के यहा पहली अपील सीईओ के पास दूसरी अपील की जा सकेगी। 7 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।
   
कब देने होंगे दस्तावेज
ऐसे सभी वोटर जिनका नाम 2003 के SIR की वोटर लिस्ट से लिंक नहीं किया गया, उन्हें संबंधित विधानसभा के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। सुनवाई के दौरान उनको आयोग की सूची में दर्ज दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
   
फॉर्म के साथ नहीं देना होगा दस्तावेज
गणना फॉर्म भरने के बाद उस पर खुद दस्तखत करना होगा, या किसी वयस्क रिश्तेदार के दस्तखत होगे। यह हस्ताक्षरित प्रति BLO को दी जाएगी और इसकी दूसरी कॉपी बीएलओ वोटर को रिसीविंग के तौर पर देगा। ध्यान रखें गणना फॉर्म के साथ वोटर को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा।
   
ये डॉक्युमेंट दे सकेंगे
सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से बताए गए 14 दस्तावेज में से कुछ दस्तावेज उपलब्ध करवाने होगे। इसमें सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी का पहचान पत्र, 1 जनवरी, 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र देना है। अगर किसी वोटर का नाम 2003 की सूची में है या उसके अभिभावक का नाम है तो उसे आगे भी किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी वोटर अपना विवरण फॉर्म में भरकर BLO को उपलब्ध करवाएगा उसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। एनडीआईए के उपक्रम से जारी आईडी, प्रमाणपत्र या दस्तावेज, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, नैशनल सिटीजन रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, भूमि, मकान आवंटन प्रमाणपत्र, बिहार की SIR लिस्ट शामिल है।
  
गणना फॉर्म में यह भरेगे BLO जो गणना फॉर्म लेकर आएंगे उसमें वोटर का नाम, इलेक्टर फोटो आईडेंटिटी कार्ड (EPIC) नंबर, भाग संख्या, क्रम संख्या एवं विधानसभा का नाम एवं राज्य का विवरण और फोटो पहले से होगा। वोटर अगर फोटो अपडेट करवाना चाहता है तो उसमें नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा कर सकता है।
इसके अलावा गणना फॉर्म में जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पिता/अभिभावक, माता का नाम, उनका EPIC नंबर (अगर हो तो), शादीशुदा हैं तो पति या पत्नी का नाम व BPIC नंबर (अगर हो तो) भरना होगा। इसके अलावा 2003 में हुए SIR के दौरान वोटर लिस्ट में नाम का विवरण भी देना होगा। इसमें वोटर का नाम, EPIC नंबर (अगर हो तो), संबंधी का नाम व संबंध, जिला, राज्य, ISSION विधानसभा, भाग संख्या, क्रम संख्या शामिल है। यह विवरण चुनाव आयोग के पोर्टल पर http://voters. eci.gov.in/ उपलब्ध वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में देखा जा सकता है। आपका नाम नहीं है तो संबंधी यानी माता-पिता, अभिभावक का विवरण भर सकते हैं।
9 दिसंबर को ड्राफ्ट, 8 जनवरी तक आपत्ति कर सकेंगे
आयोग 8 दिसबंर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा। इस पर दावे या या आपत्ति दाखिल करने के लिए एक महीने यानी 8 जनवरी तक का समय मिलेगा। अगर निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो डीएम के यहा पहली अपील सीईओ के पास दूसरी अपील की जा सकेगी। 7 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।
कब देने होंगे दस्तावेज
ऐसे सभी वोटर जिनका नाम 2003 के SIR की वोटर लिस्ट से लिंक नहीं किया गया, उन्हें संबंधित विधानसभा के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। सुनवाई के दौरान उनको आयोग की सूची में दर्ज दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
फॉर्म के साथ नहीं देना होगा दस्तावेज
गणना फॉर्म भरने के बाद उस पर खुद दस्तखत करना होगा, या किसी वयस्क रिश्तेदार के दस्तखत होगे। यह हस्ताक्षरित प्रति BLO को दी जाएगी और इसकी दूसरी कॉपी बीएलओ वोटर को रिसीविंग के तौर पर देगा। ध्यान रखें गणना फॉर्म के साथ वोटर को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा।
ये डॉक्युमेंट दे सकेंगे
सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से बताए गए 14 दस्तावेज में से कुछ दस्तावेज उपलब्ध करवाने होगे। इसमें सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी का पहचान पत्र, 1 जनवरी, 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र देना है। अगर किसी वोटर का नाम 2003 की सूची में है या उसके अभिभावक का नाम है तो उसे आगे भी किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी वोटर अपना विवरण फॉर्म में भरकर BLO को उपलब्ध करवाएगा उसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। एनडीआईए के उपक्रम से जारी आईडी, प्रमाणपत्र या दस्तावेज, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, नैशनल सिटीजन रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, भूमि, मकान आवंटन प्रमाणपत्र, बिहार की SIR लिस्ट शामिल है।
You may also like
 - ind vs aus: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज, बारिश बिगाड़ सकती हैं खेल
 - वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम से गूंजा 'राष्ट्रीय एकता' का संदेश
 - ओस्लो मेट्रोपॉलिटन विश्वविद्यालय के दल ने बीएचयू में भ्रमण किया, कुलपति से की मुलाकात
 - एमसीएक्स पर गिरावट में खुलने के बाद सोना-चांदी की कीमतों में रिकवरी दर्ज
 - Cochin Shipyard Vacancy 2025: कोचीन शिपयार्ड में 10वीं पास के लिए नौकरी; एज लिमिट 50 साल से ज्यादा, बस एक शर्त जरूरी




