नई दिल्ली। देश के चीफ जस्टिस (सीजेआई) बीआर गवई की तरफ जूता फेंकने के मामले में वकील राकेश किशोर के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच इस मामले को सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मंजूरी अटॉर्नी जनरल ने दी है।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि कुछ लोग घटना को महिमामंडित कर रहे हैं। वहीं, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि सीजेआई ने उदारता दिखाते हुए केस दर्ज नहीं कराया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की घटनाओं से प्रभावित नहीं होता। वहीं, विकास सिंह ने कहा था कि भगवान विष्णु आपको ऐसा कुछ करने के लिए हिंसा का सहारा लेने को नहीं कहेंगे। उन्होंने इसे भगवान का भी अपमान बताया। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। जबकि, जस्टिस जयमाल्य बागची ने कहा था कि हम कोर्ट में अपने व्यवहार के लिए ही जीवित हैं। इसी भावना का प्रदर्शन सीजेआई ने किया। जस्टिस बागची ने ये सवाल भी उठाया कि कोर्ट के सामने कई अहम मामले हैं। क्या अवमानना का मामला वक्त बर्बाद नहीं करेगा?
वहीं, जूता कांड करने वाले वकील राकेश किशोर ने घटना के बाद मीडिया को इंटरव्यू दिया था। राकेश किशोर ने कहा था कि भगवान विष्णु के बारे में सीजेआई बीआर गवई की टिप्पणी से वो नाराज थे। आरोपी वकील के मुताबिक सीजेआई की टिप्पणी सुनकर उनको नींद नहीं आ रही थी। राकेश किशोर का कहना था कि रोज रात भगवान पूछते थे कि इतने अपमान के बाद आराम कैसे कर सकता हूं? राकेश किशोर ने ये भी कहा कि जो कुछ किया, उससे परिवार के लोग भी खुश नहीं होंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड करने के बाद राकेश किशोर ने जोर-जोर से ‘सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान’ भी कहा था। राकेश किशोर ने ये भी बाद में कहा कि उनको अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है।
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